अदालत ने गत एक अगस्त को इस मामले में आरबीआई को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था। गुरुवार को हुई सुनवाई में आरबीआई ने कहा कि उसे आंकड़े जमा करने के लिये और समय चाहिये।
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ठीक से नहीं बदला करेंसी नोट और सिक्कों का स्वरूव, दृष्टि बाधितों को होती है दिक्कत: हाईकोर्ट
Reviewed by RUPA
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17:25
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