महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने पीठ से कहा कि एप आधारित टैक्सी सेवा को लेकर कोई नियम नहीं है। कैब में महिलाओं के साथ दुष्कर्म सहित कई अन्य वारदात हो चुकी हैं।
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महिला सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, ओला-उबर के नियमन पर सरकार करे विचार
Reviewed by RUPA
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19:05
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