किशोरी का पीछा करने और परेशान करने के मामले में 2 साल का सश्रम कारावास

विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो अदालत) एसए सिन्हा ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी विलास काकड़े पर 2,000 रुपए जुर्माना भी लगाया.

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