सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिलने वाला 10 फीसदी आरक्षण शिक्षण सत्र 2019-20 में महाराष्ट्र के पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले पर लागू नहीं होगा।
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10 फीसदी आरक्षण महाराष्ट्र के पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले पर लागू नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट
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