बांड खरीदने वाले का नाम गुप्त रखने का प्रावधान है और सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है. इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह राजनीतिक दलों को धन देने के लिए चुनावी बांड जारी करने के खिलाफ नहीं है.
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30 मई तक बांड से मिले चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को दें राजनीतिक दल: सुप्रीम कोर्ट
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