यूआईडीएआई ने मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ को बताया कि आधार बायोमीट्रिक्स का इस्तेमाल शवों की पहचान के लिये करना आधार अधिनियम के विपरीत है.
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आधार के जरिये हो अज्ञात शवों की शिनाख्त, UIDAI ने कहा- ऐसा करना तकनीकी-कानूनी रूप से सही नहीं’
Reviewed by RUPA
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