SC का ऐतिहासिक फैसला: 'सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को ‘संगठित सेवा’ के रूप में दी जाए मान्यता'

न्यायालय ने कहा कि यह ठहराव को दूर करेगा और एक ही पद पर तैनात अधिकारियों की पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी लाभ को सुनिश्चित करेगा.

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