उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि रूहानी इलाज के नाम पर लोगों को जंजीर में बांधा जाना नृशंस और अमानवीय है.
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कोर्ट के दखल के बाद मुक्त कराए गए दरगाह पर जंजीरों से बंधे 22 मनोरोगी
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