सुप्रीम कोर्ट का फैसला, SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण के लिए प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़े ज़रूरी नहीं

देश के प्रमुख न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदू मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि यह मामला 7 जजों की बेंच को नहीं भेजा जाएगा. 

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला, SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण के लिए प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़े ज़रूरी नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण के लिए प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़े ज़रूरी नहीं Reviewed by RUPA on 00:02 Rating: 5

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